हरियाणा के जींद जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने के जुर्म में एक दोषी को पाचं वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी अशोक को पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी अशोक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी और पकड़े जाने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
महिला थाना पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर अशोक के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।