हरियाणा के बड़े शहरों में मंजिल वार 180 गज से कम बने घरों की रजिस्ट्री का रास्ता हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने खोल दिया है। लंबे समय से गुरुग्राम और पंचकूला जैसे कई बड़े शहरों में हजारों घर ऐसे बताए गए हैं, जिनकी रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो रही थी, क्योंकि यह मंजिल 180 गज से कम के थे।
- इस मामले में बड़ा पेंच तब फंसता था, जब मंजिल के मालिक तबादले या आवश्यकता पड़ने पर इसे बेचना चाहते थे।
हजारों को मिलेगा लाभ, बिल्डरों की एकाधिकार होगा खत्म
पंचकूला वासी धीरज कक्कड़ के मुताबिक हरियाणा में इस तरह के हजारों फ्लोर मालिक हैं। जिनके फ्लोर 180 गज से कम है और चाह कर भी यह लोग अपने घरों की रजिस्ट्री नहीं कर सकते थे। अब इन आदेशों से उन हजारों लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। वहीं पता यह भी चला है कि बिल्डर लॉबी इस तरह के 180 गज से कम के फ्लोर बिना रजिस्टरी के एग्रीमेंट पर बेचते थे,ताकि बेचने की स्थिति में यह फ्लोर उनके माध्यम से ही अगले ग्राहक को बेचा जा सके। अब इन बिल्डरों का एकाधिकार कम होगा।