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सोनीपत: जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने युवती को बहलाकर ले जाने और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि भुगतान न करने की एवज में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि शहर के ज्ञान नगर में 9 मार्च 2019 की रात युवक के साथ किराए पर रहने वाली युवती का शव कमरे में मिला था। उसके साथ रहने वाला युवक लापता हो चुका था। युवती की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव बसेडा निवासी समरीन (18) के रूप में हुई थी। उसका भाई आस मोहम्मद 10 मार्च 2019 को युवती की पहचान करने के बाद पुलिस को बताया था कि उनकी बहन करीब एक साल पहले लापता हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने बसेड़ा चौकी में लिखवा रखी थी। बाद में पता लगा था कि गांव का ही युवक अमित उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। अब उन्हें उनकी बहन की मौत की सूचना मिली है। आस मोहम्मद का आरोप था अमित ने ही उनकी बहन की हत्या की है।

पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद अमित की तलाश शुरू कर दी और उसे गिरफ्तार कर लिया।इस दौरान मामले की जांच के बाद पुलिस ने बताया कि समरीन किसी से मोबाइल पर बात करती थी,जिससे कहासुनी हो गई थी। इस मामले को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। सभी साक्ष्य पेश बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने अमित को दोषी करार दिया। साथ ही आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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