Drug Trafficking: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने गांजा सप्लाई करने के दोषी खोजकीपुर निवासी विनोद को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। उप जिला न्यायवादी कुलदीप सिंह ढुल ने बताया कि सीआईए-2 टीम में तैनात एएसआई राजबीर सिंह ने थाना बापौली में केस दर्ज करवाया था।
सूचना पर पुलिस ने कार रुकवाकर की तलाशी | Drug Trafficking
शिकायत में बताया था कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि खोजकीपुर निवासी विनोद गांजा बेचने के लिए कार में सवार होकर गांव खोजकीपुर से बिहोली की तरफ आने वाला है। सूचना के आधार पर गांव शहर मालपुर मोड पर गांव बिहोली में पहुंचकर एक कार को रुकवाया।

कार चालक की पहचान खोजकीपुर निवासी विनोद कुमार के रूप में हुई। कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट पर तीन प्लास्टिक के कट्टे मिले। कुल 50 किलोग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई थी। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।